पंजाब : गुरुद्वारे में युवक की हत्या के आरोपी निहंग को सात दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया
यहां एक गुरुद्वारा परिसर में एक युवक की हत्या करने के आरोपी सिखों के निहंग संप्रदाय के एक व्यक्ति को स्थानीय अदालत ने बुधवार को एक सप्ताह के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
फगवाड़ा (पंजाब): यहां एक गुरुद्वारा परिसर में एक युवक की हत्या करने के आरोपी सिखों के निहंग संप्रदाय के एक व्यक्ति को स्थानीय अदालत ने बुधवार को एक सप्ताह के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के मुताबिक घटना के बाद निहंग रमनदीप सिंह ने दावा किया कि अज्ञात पीड़ित ऐतिहासिक गुरुद्वारा छेवीं पादशाही चौरा खूह में बेअदबी के कृत्य को अंजाम देने आया था।
युवक के शव की अब तक किसी ने भी शिनाख्त नहीं की है।
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी) गुरिंदर सिंह ढिल्लों ने कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि गुरुद्वारे में बेअदबी की कोई घटना नहीं हुई।
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‘निहंग’ सिख समुदाय के योद्धा समुदाय से संबंधित होते हैं जिनके सदस्य आमतौर पर पारंपरिक हथियारों के साथ नीले वस्त्रों में देखे जाते हैं।
रमनदीप सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने घटना में मारे गए व्यक्ति के खिलाफ धारा 295 ए (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना) भी लगाई।
पुलिस अधीक्षक गुरप्रीत सिंह ने कहा कि रमनदीप सिंह को अदालत ने सात दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है।
निहंग ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें उसने हत्या की जिम्मेदारी ली और दावा किया कि उसने आत्मरक्षा में कार्रवाई की। सिंह द्वारा अपलोड किए गए एक अन्य वीडियो में पीड़ित को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि उसे किसी ने गलत काम में शामिल होने के लिए भेजा था।
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ढिल्लों ने पहले कहा था कि निहंग के खिलाफ लगाई गई आईपीसी की धारा 304 को आगे की जांच के बाद धारा 302 (हत्या) में बदला जा सकता है।