
चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने शुक्रवार को राज्य में सभी प्रकार की ऑनलाइन लॉटरी योजनाओं पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने यह जानकारी दी। प्रवक्ता ने एक मंत्रिमंडल बैठक के बाद कहा कि लॉटरी (विनियमन) अधिनियम 1998 की धारा पांच के तहत प्रतिबंध ना केवल अवैध लॉटरी कारोबार की जांच करेगा, बल्कि राज्य में कर और गैर-कर राजस्व को भी बढ़ावा देगा।
उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने वेंडिंग मशीनों, टर्मिनलों और इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के माध्यम से कम्प्यूटरीकृत और ऑनलाइन लॉटरी की बिक्री पर रोक लगाने के साथ-साथ राज्य में भारतीय या किसी विदेशी संस्था द्वारा ऑनलाइन आयोजित, संचालित या प्रचारित लॉटरी टिकटों पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति दी है। (भाषा)
Published : 31 January 2020, 6:42 PM IST
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