Jammu & Kashmir: बारामूला में एक हिज्बुल आतंकवादी की संपत्ति कुर्क

डीएन ब्यूरो

जम्मू-कश्मीर के बारामूला जिले में हिज्बुल मुजाहिदीन के आतंकवादी बासित अहमद रेशी की संपत्ति गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम कानून (यूएपीए) के तहत शुक्रवार को कुर्क कर ली गयी। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर

बारामूला में एक हिज्बुल आतंकवादी की संपत्ति कुर्क
बारामूला में एक हिज्बुल आतंकवादी की संपत्ति कुर्क


श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के बारामूला जिले में हिज्बुल मुजाहिदीन के आतंकवादी बासित अहमद रेशी की संपत्ति गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम कानून (यूएपीए) के तहत शुक्रवार को कुर्क कर ली गयी। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार अधिकारियों ने कहा कि रेशी सीमा पार से कश्मीर में आतंकवाद के वित्तपोषण सहित कई आतंकी अपराधों में शामिल था। इन दिनों वह पाकिस्तान में है।

अधिकारियों के अनुसार, पिछले साल अक्टूबर में केंद्र द्वारा जारी एक अधिसूचना के माध्यम से उसे यूएपीए के तहत आतंकवादी घोषित किया गया था।

पाकिस्तान-स्थित आतंकवादियों के खिलाफ कश्मीर घाटी में इस तरह की यह दूसरी कार्रवाई है।

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने बृहस्पतिवार को आतंकवादी मुश्ताक अहमद जरगर की संपत्ति कुर्क की थी, जिसे 1999 में अपहृत इंडियन एयरलाइंस के विमान के बंधक यात्रियों को सकुशल छुड़ाने के बदले में दो अन्य आतंकवादियों के साथ रिहा किया गया था।

जरगर उर्फ ‘लत्राम’ 1989 में तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रुबैया सईद के अपहरण सहित आतंकवाद से जुड़े कई मामलों में वांछित था।










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