धन शोधन मामले में पूजा सिंघल के ‘चार्टर्ड अकाउंटेंट’ की जमानत अर्जी खारिज

डीएन ब्यूरो

रांची, झारखंड उच्च न्यायालय ने धन शोधन के एक मामले में, भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) की निलंबित अधिकारी पूजा सिंघल के ‘चार्टर्ड अकाउंटेंट’(सीए) सुमन कुमार सिंह की जमानत अर्जी मंगलवार को खारिज कर दी।

धन शोधन मामले में पूजा सिंघल के ‘चार्टर्ड अकाउंटेंट’ की जमानत अर्जी खारिज
धन शोधन मामले में पूजा सिंघल के ‘चार्टर्ड अकाउंटेंट’ की जमानत अर्जी खारिज


रांची: झारखंड उच्च न्यायालय ने धन शोधन के एक मामले में, भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) की निलंबित अधिकारी पूजा सिंघल के ‘चार्टर्ड अकाउंटेंट’(सीए) सुमन कुमार सिंह की जमानत अर्जी मंगलवार को खारिज कर दी।

न्यायमूर्ति गौतम चौधरी ने 14 फरवरी को सिंह की जमानत अर्जी पर आदेश सुरक्षित रख लिया था। न्यायाधीश ने मंगलवार को जमानत अर्जी खारिज कर दी।

प्रवर्तन निदेशालय ने सिंह के कार्यालय और घर से बरामद 19.31 करोड़ रुपये नकद राशि के साथ पिछले साल मई में उन्हें गिरफ्तार किया था और तब से वह न्यायिक हिरासत में हैं।

पूर्व खान सचिव पूजा सिंघल, वित्तीय मामलों के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट के तौर पर सिंह की सेवा लेती थीं।

सिंघल से संबद्ध परिसंपत्तियों पर छापे मारे जाने के बाद से वह भी 11 मई 2022 से न्यायिक हिरासत में हैं।

 










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