ICJ में हार के बाद खिसिया गया पाकिस्तान, कहा- जाधव को नहीं देंगे कॉन्स्यूलर एक्सेस
भारतीय नागरिक और पूर्व नौसेना अफसर कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा पर रोक के अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत के अंतरिम आदेश के बाद भी पाकिस्तान जाधव को राजनयिक मदद देने से इनकार कर रहा है।
इस्लामाबाद: पाकिस्तान के यूनियन होम मिनिस्टर का बेतुका बयान सामने आया है उन्होंने कहा है कि भारत के नागरिक कुलभूषण जाधव पर कोई भी फैसला पाकिस्तान के कानून के मुताबिक ही होगा। वहीं पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज ने भी कहा है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जाधव को कॉन्स्यूलर एक्सेस दिए जाने पर कोई ऑर्डर नहीं दिया है।
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पाकिस्तान के होम मिनिस्टिर चौधरी निसार अली खान ने शनिवार को आर्मी कैडेट्स से जुड़े एक कार्यक्रम में कहा कि जाधव का मामला अंजाम तक पहुंचाया जाएगा और उसे सजा पाकिस्तान के कानून के हिसाब से ही दी जाएगी। उन्होंने बताया कि जाधव की फांसी की सजा का एलान वहां की मिलिट्री कोर्ट ने किया है। जाधव को सजा के खिलाफ अपील करने के लिए 40 दिन का वक्त दिया गया था और ये समय सीमा खत्म हो चुकी है। लेकिन ICJ जाधव की सजा पर अमल पर रोक लगा चुका है।
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कुलभूषण जाधव को पिछले साल पाकिस्तान ने जासूस बताकर गिरफ्तार किया था वहां की मिलिट्री कोर्ट ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई है। भारत ने इसे ICJ में चैलेंज किया था। ICJ ने फाइनल ऑर्डर तक जाधव की फांसी पर रोक लगा दी है।