नई तरकीब: ड्राइविंग लाइसेंस न होने पर भी नहीं कटेगा चालान

रास्ते में ट्रैफिक पुलिस ने आपको चैकिंग के लिए रोका और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस व अन्य जरूरी कागजात न हों तो आपका चालान कटना लाजमी है। लेकिन डाइनामाइट न्यूज इस रिपोर्ट में आपको बताने जा रहे कि कैसे आप ड्राइविंग लाइसेंस न होने के बावजूद भी चालान कटने से बच सकते हैं।

Updated : 11 September 2017, 4:41 PM IST
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नई दिल्ली: अगर आप भी अपना ड्राइविंग लाइसेंस या गाड़ी के पेपर साथ रखना अक्सर भूल जाते है तो यह खबर आपके लिए है। डाइनामाइट न्यूज़ की इस इस रिपोर्ट में जानिए कैसे बिना लाइसेंस के भी आप चालान कटने से बच सकते हैं।  

सरकार ने अब अपने साथ लाइसेंस की हार्ड कॉपी रखने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। अब आप अपने लाइसेंस या आरसी बुक की सॉफ्ट कॉपी दिखाकर काम चला सकते हैं, लेकिन सॉफ्ट कॉपी आपके डिजिटल लॉकर में होनी चाहिए। ट्रैफिक पुलिस या अन्य एजेंसियां उन डॉक्युमेंट्स को जरूरत पड़ने पर डिजीलॉकर ऐप के जरिए आपके ड्राइविंग लाइसेंस को वैरिफाई कर लेगी।

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क्या है डिजिटल लॉकर 

डिजिटल लॉकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का अहम हिस्सा है। डिजिटल लॉकर का उद्देश्य भौतिक दस्तावेजों के उपयोग को कम करना और एजेंसियों के बीच में ई-दस्तावेजों के आदान-प्रदान को बढ़ावा देना है। इसमें अकाउंट बनाकर आप जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, शैक्षणिक प्रमाण पत्र जैसे अहम दस्तावेजों को ऑनलाइन स्टोर कर सकते हैं। डिजिटल लॉकर में ई-साइन की सुविधा भी है जिसका उपयोग डिजिटल रूप से हस्ताक्षर करने के लिए किया जा सकता है।

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कैसे बनाएं अपना डिजिटल लॉकर 

डिजिटल लॉकर या डिजिलॉकर का इस्तेमाल करने के लिए आपको https://digitallocker.gov.in पर अपना अकाउंट बनाना होगा। इसके लिए आपको अपने आधार कार्ड नंबर की जरूरत होगी। साइट पर साइनअप करने के लिए आधार नंबर मांगा जाएगा और दो विकल्प यूजर के वैरिफिकेशन के लिए उपलब्ध होंगे। पहला ओटीपी यानी वन टाइम पासवर्ड जिस पर क्लिक करते ही आपको आधार कार्ड में दिए गए मोबाइल नंबर पर ये पासवर्ड आ जाएगा। यदि आप दूसरा विकल्प यानी अंगूठे का निशान चुनते हैं तो एक पेज खुलेगा जहां आपको उंगलियों के निशान पर अपने अंगूठे का निशान लगाना होगा। 

Published : 
  • 11 September 2017, 4:41 PM IST

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