Allahabad High Court : इलाहाबाद हाई कोर्ट में मामलों की सुनवाई के लिये लागू होगा यह नया फॉर्मूला

डीएन ब्यूरो

कोरोना महामारी ने देश की न्यायिक व्यवस्था को भी प्रभावित किया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में मामलों की सुनवाई आज से नई व्यवस्था और नया फॉर्मूला लागू हो गया है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज की पूरी रिपोर्ट

इलाहाबाद हाई कोर्ट में मामलों की सुनवाई के लिये नई व्यवस्था
इलाहाबाद हाई कोर्ट में मामलों की सुनवाई के लिये नई व्यवस्था


लखनऊ: कोरोना महामारी ने न्यायिक प्रक्रिया समेत समाज के हर सिस्टम को प्रभावित किया है। कोरोना संक्रमण के कारण धीमी पड़ी न्यायिक प्रक्रिया को गति देने की कोशिशें जारी है। कोरोना संक्रमण से बचाव समेत न्यायिक प्रक्रिया को गतिमान रखने के लिये समय-समय पर कई तरह के निर्णय लिये जा चुके है। इसी क्रम में सोमवार से इलाहाबाद हाई कोर्ट में मामलों की सुनवाई के लिये नई व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया गया है। यह नई व्यवस्था लखनऊ बेंच में होने वाली सुनवाई पर भी लागू होगी। 

हाई कोर्ट में रिजस्टर्ड मामलों की सुनवाई औऱ केसों के निपटारे के लिये ऑड और ईवन फॉर्मूला के तहत केस की सुनवाई होगी। सभी मुकदमे आड-इवन नंबर में लिस्ट होंगे। नए दाखिल केस एकल पीठ के समक्ष प्रतिदिन 100 और अतिरिक्त वाद सूची में 30 केस से अधिक नहीं लगेंगे। ऐसे ही खंडपीठ के समक्ष नए केस 60 और अतिरिक्त सूची में 20 केस ही लगेंगे।  हालांकि सुनवाई के इस फॉमूले का हाई कोर्ट बार एसोसिएशन विरोध भी कर रहा है।

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बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण की पहली तथा दूसरी लहर के दौरान इलाहाबाद हाई कोर्ट समेत देश में लगभग सभी न्यायालयों में महत्वपूर्ण केसों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये की गई। अब भी कोरोना का खतरा बना हुआ है। ऐसे में भीड़ को कम करने के लिए कार्यवाहक चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति एमएन भंडारी ने नया फॉर्मला लागू कर दिया है।

अब इलाहाबाद हाई कोर्ट तथा लखनऊ बेंच में ऑड और ईवन फॉर्मूला के तहत मामलों की सुनवाई होगी। इसमें भी अब विशेषाधिकार के तहत न्यायमूर्ति गण किसी भी केस को सुन सकते हैं। सभी केस, दाखिले की तारीख के अनुसार आड-इवन नंबर से लगेंगे। 

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