NIA कोर्ट ने आतंकवादी हाफिज सईद और सलाहुद्दीन के खिलाफ गैर जमानती वारंट किया जारी

एनआईए की विशेष अदालत ने लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद और हिज्बुल मुजाहिदीन के प्रमुख सैयद सलाउद्दीन के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया। डाइनामाइट न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट..

Updated : 2 November 2018, 8:33 PM IST
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नई दिल्ली: राष्ट्रीय जांच एजेन्सी (एनआईए) ने पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के सरगना हाफिज मोहम्मद सईद और हिजबुल मुजाहिद्दीन के मुखिया मोहम्मद यूनुस शाह उर्फ सलाहुद्दीन के खिलाफ जम्मू-कश्मीर में आतंकी फंडिंग के मामले में गैर जमानती वारंट जारी किये हैं।

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राष्ट्रीय जांच एजेन्सी

एनआईए के प्रवक्ता के अनुसार पटियाला हाऊस स्थित विशेष अदालत ने गुरुवार को इन दोनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किये। सईद पाकिस्तान में लाहौर के मोहल्ला जौहर का और सलाहुद्दीन जम्मू-कश्मीर के बडगाम जिले का रहने वाला है।

इन दोनों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी, 121 और 121 ए तथा गैर कानूनी गतिविधि (निरोधक) अधिनियम 1967 की धारा 13, 16,17,18,20, 38, 39 और 40 के तहत आरोप लगाये गये हैं। एनआईए ने इस मामले में इन दोनों के साथ 12 लोगों के खिलाफ गत जनवरी में आरोप पत्र दायर किया था।

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जांच एजेन्सी ने विशेष अदालत से आतंकी फंडिंग के मामले में उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने का अनुरोध किया था। इन सभी ने आतंकी फंडिंग के माध्यम से जम्मू -कश्मीर तथा देश के कुछ अन्य हिस्सों में अशांति फैलाने के लिए आतंकवादियों को उकसाया था। इन्होंने पाकिस्तान में प्रशिक्षित आतंकवादियों की कश्मीर घाटी में घुसपैठ करायी और भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश रची।
 

Published : 
  • 2 November 2018, 8:33 PM IST

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