Uttar Pradesh: सोशल मीडिया पर संविधान के खिलाफ युवक ने की आपत्तिजनक टिप्पणी, पुलिस ने सिखाया ये सबक

डीएन ब्यूरो

 सोशल मीडिया पर कथित रूप से संविधान के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में एक 21 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया गया है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

प्रतीकात्मक चित्र
प्रतीकात्मक चित्र


नोएडा: सोशल मीडिया पर कथित रूप से संविधान के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में एक 21 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी।

आरोपी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर रविवार को संविधान दिवस पर यह कथित टिप्पणी की थी।

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पुलिस प्रवक्ता ने बताया, ‘‘स्थानीय जारचा थाने में आरोपी के खिलाफ रवि कुमार नामक व्यक्ति ने रविवार रात को लिखित में शिकायत दर्ज कराई जिसके आधार पर एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। आरोपी की पहचान भानु उर्फ जयेश के रूप में हुई जो बिसहड़ा गांव का निवासी है। आरोपी को रविवार को ही गिरफ्तार कर लिया गया।’’

अधिकारी ने बताया कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमानित करना) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

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जारचा के थाना प्रभारी सुनील कुमार ने बताया कि आरोपी बेरोजगार है।

कुमार ने बताया, ‘‘आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए आरोपी को कार्यकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा।’’










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