Ritu Maheshwari : नोएडा अथॉरिटी की CEO रितु माहेश्वरी को सुप्रीम कोर्ट से झटका, गिरफ्तारी पर रोक से नहीं मिली राहत

डीएन ब्यूरो

नोएडा अथॉरिटी की मुख्य कार्यपालक अधिकारी रितु माहेश्वरी को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा जारी किये गये गिरफ्तारी वारंट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रितु महेश्वरी को किसी तरह की राहत देने से इंकार कर दिया है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

रितु माहेश्वरी, CEO , नोएडा अथॉरिटी  (फाइल फोटो )
रितु माहेश्वरी, CEO , नोएडा अथॉरिटी (फाइल फोटो )


नई दिल्ली: नोएडा अथॉरिटी की CEO रितु महेश्वरी को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा जारी किये गये गिरफ्तारी वारंट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रितु माहेश्वरी को किसी तरह की राहत देने से इंकार कर दिया है। रितु माहेश्वरी हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। शीर्श अदालत से राहत न मिलने के कारण रितु माहेश्वरी पर अब गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। 

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अवमानना के एक मामले में नोएडा की मुख्य कार्यपालक अधिकारी (CEO) ऋतु माहेश्वरी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने नोएडा के सीजेएम को आदेश के पालन की जिम्मेदारी सौंपी है और कहा है कि, 13 मई को पुलिस ऋतु माहेश्वरी को 48 घंटे में गिरफ्तार कर हाई कोर्ट में पेश करे। 

इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऋतु माहेश्वरी को खुद अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया था। मामले में गुरुवार को सुनवाई हुई तो ऋतु माहेश्वरी हाजिर नहीं हुईं। इस पर कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए सीईओ के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी किया है।

जस्टिस सरल श्रीवास्तव की कोर्ट ने यह आदेश दिया। हाई कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची ऋतु माहेश्वरी को वहां से भी कोई राहत नहीं मिली, जिसके बाद अब उनकी गिरफ्तारी तय है।










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