दिल्ली पुलिस ने कहा,पहलवानों के खिलाफ नफरती भाषण का कोई मामला नहीं बनता है

डीएन ब्यूरो

दिल्ली पुलिस ने भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर ‘झूठे आरोप’ लगाने और नफरती भाषण देने के लिए पहलवानों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के अनुरोध वाली याचिका पर शुक्रवार को यहां की एक अदालत में कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल की। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर

पहलवानों के खिलाफ नफरती भाषण का कोई मामला नहीं
पहलवानों के खिलाफ नफरती भाषण का कोई मामला नहीं


नयी दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर ‘झूठे आरोप’ लगाने और नफरती भाषण देने के लिए पहलवानों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के अनुरोध वाली याचिका पर शुक्रवार को यहां की एक अदालत में कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल की।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार पुलिस ने अदालत से याचिका को खारिज करने का आग्रह करते हुए कहा कि शिकायतकर्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए वीडियो में पहलवान नारे लगाते नहीं नजर आ रहे हैं और उनके खिलाफ नफरती भाषण का कोई मामला नहीं बनता है।

अदालत ने याचिका पर अगली सुनवाई के लिए सात जुलाई की तारीख तय की।

25 मई को अदालत ने इस शिकायत पर दिल्ली पुलिस से कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था।

अदालत ‘अटल जन पार्टी’ का राष्ट्रीय प्रमुख होने का दावा करने वाले बम बम महाराज नौहटिया की ओर से पहलवान विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी।










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