एनजीटी ने दक्षिण दिल्ली स्थित तालाब में अतिक्रमण पर तीन सप्ताह के अंदर रिपोर्ट मांगी

डीएन ब्यूरो

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने दक्षिण दिल्ली के जिला मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया है कि वसंत कुंज क्षेत्र में एक तालाब के अतिक्रमण तथा प्रदूषण के संबंध में तीन सप्ताह के अंदर रिपोर्ट दाखिल की जाए। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

राष्ट्रीय हरित अधिकरण
राष्ट्रीय हरित अधिकरण


नयी दिल्ली: राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने दक्षिण दिल्ली के जिला मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया है कि वसंत कुंज क्षेत्र में एक तालाब के अतिक्रमण तथा प्रदूषण के संबंध में तीन सप्ताह के अंदर रिपोर्ट दाखिल की जाए।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के मुताबिक एक याचिका के अनुसार किशनगढ़ गांव के पास स्थित तालाब से नजदीक के स्मृति वन (डीडीए पार्क) में एक बड़ी झील में पानी जाता है और यह इलाके के समस्त आद्र भूमि पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान देता है, लेकिन अधिकारी अवैध निर्माण होने के बावजूद कार्रवाई नहीं कर रहे।

एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि न्यायाधिकरण ने फरवरी में एक संयुक्त समिति से दो सप्ताह के अंदर रिपोर्ट मांगी थी।

समिति में दक्षिण दिल्ली के जिला मजिस्ट्रेट, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली आद्रभूमि प्राधिकरण के प्रतिनिधि शामिल हैं।

पीठ ने कहा कि संयुक्त समिति ने रिपोर्ट दाखिल नहीं की। पीठ ने कहा कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सितंबर में एक रिपोर्ट जमा की थी जो ‘अस्पष्ट’ थी।

पीठ ने बृहस्पतिवार को एक आदेश में कहा, ‘‘इसलिए, हम दक्षिण दिल्ली के जिला मजिस्ट्रेट को निर्देश देते हैं कि संयुक्त समिति की रिपोर्ट तीन सप्ताह के अंदर जमा की जाए।’’ इस मामले में आगे की कार्यवाही आठ दिसंबर को होगी।

 










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