कंपनियों के लिए बड़ी राहत की खबर, रद्द पंजीकरण की हो सकती है बहाली, जानिये सरकार की ये बड़ी घोषणा

डीएन ब्यूरो

माल एवं सेवा कर (जीएसटी) रिटर्न नहीं भरने के कारण जिन कंपनियों का पंजीकरण रद्द हो गया है, उनको सरकार ने इसकी बहाली के लिए मौका दिया है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

सरकार ने दिया कंपनियों को बहाली का मौक
सरकार ने दिया कंपनियों को बहाली का मौक


नयी दिल्ली: माल एवं सेवा कर (जीएसटी) रिटर्न नहीं भरने के कारण जिन कंपनियों का पंजीकरण रद्द हो गया है, उनको सरकार ने इसकी बहाली के लिए मौका दिया है। ऐसी कंपनियां या कारोबार कर, ब्याज और जुर्माना भरने के बाद 30 जून से पहले पंजीकरण बहाल करने के लिए आवेदन कर सकती हैं।

वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय जीएसटी अधिनियम में संशोधन करते हुए कहा है कि जिन कंपनियों का जीएसटी पंजीकरण 31 दिसंबर, 2022 या उससे पहले रद्द हो गया है और यदि वे इसकी बहाली के लिए नियत समय के अंदर आवेदन नहीं कर पाई हैं, तो अब उनके पास इसके लिए 30 जून, 2023 तक का समय है।

हालांकि, यह आवेदन पंजीकरण रद्द होने की तारीख तक बकाया रिटर्न या कोई अन्य बकाया मसलन ब्याज, जुर्माना और विलंब शुल्क भरने के बाद ही किया जा सकेगा।










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