सुप्रीम कोर्ट ने यूपी लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने से किया इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने 18 जून को होने वाली उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है साथ ही उच्चतम न्यायालय ने प्री एग्जाम की उत्तर पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को भी रद्द कर दिया है।
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने 18 जून को होने वाली उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपी-पीएससी) की मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने प्रारंभिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को भी रद्द कर दिया।
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न्यायमूर्ति यूयू ललित और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की अवकाशकालीन पीठ ने उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ यूपीपीएससी की अपील को स्वीकार कर लिया।
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गौरतलब है कि कुछ छात्रों ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने की याचिका दायर की थी जिसमें कहा गया था कि यूपीपीएससी ने उच्च न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया है।