मासूमों से रेप के दोषियों को फांसी की सजा पर मुहर, अध्यादेश को राष्ट्रपति की मंजूरी

मासूमों से रेप के दोषियों को फांसी की सजा वाले नये अध्यादेश को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज मंजूरी दे दी है। पूरी खबर..

Updated : 22 April 2018, 11:03 AM IST
google-preferred

नई दिल्ली: 12 साल से कम उम्र के नाबालिगों से रेप के दोषियों को मौत की सजा वाले नये अध्यादेश को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार द्वारा पॉक्सो एक्ट में संशोधन के बाद शनिवार को देश में बढ़ती रेप की घटनाओं के खिलाफ सख्त सजा के प्रावधान के लिये नया अध्यादेश लाया गया, जिसे केबिनेट की मंजूरी के बाद आज राष्ट्रपति ने भी हरी झंड़ी दे दी। 

नए अध्यादेश नवजात लेकर 12 साल तक के मासूमों पर लागू होगा और ऐसे मासूमों से रेप के दोषियों को मौत की सजा दी जाएगी। नये कानून में 16 साल से कम उम्र की लड़की से रेप करने वाले की न्यूनतम सजा को 10 साल से बढ़ाकर 20 साल किया गया है। दोषी को उम्रकैद भी दी जा सकती है। 

Published : 
  • 22 April 2018, 11:03 AM IST

Related News

No related posts found.