हिंदी
नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को ज्ञानवापी प्रकरण की सुनवाई के दौरान वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट को आदेश जारी किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में परिसर में स्थानीय अदालत की ओर से इंगित किये गये शिवलिंग स्थल की वह सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है।
उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद में नमाज़ और अन्य मज़हबी कार्यों के लिये प्रवेश पर कोई पाबंदी नहीं होगी।
इस मामले की अगली सुनवाई गुरुवार को होगी। (वार्ता)
Published : 17 May 2022, 7:15 PM IST
No related posts found.
No related posts found.