गेल के पूर्व निदेशक रंगनाथन के खिलाफ नया मामला दर्ज, जानिये क्या हैं आरोप
सीबीआई ने भारतीय गैस प्राधिकार लिमिटेड (गेल) के पूर्व निदेशक ई.एस. रंगनाथन के खिलाफ 2017-22 के दौरान आय के ज्ञात स्रोत से 4.82 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति अर्जित करने के आरोप में एक नया मामला दर्ज किया है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर
नयी दिल्ली:सीबीआई ने भारतीय गैस प्राधिकार लिमिटेड (गेल) के पूर्व निदेशक ई.एस. रंगनाथन के खिलाफ 2017-22 के दौरान आय के ज्ञात स्रोत से 4.82 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति अर्जित करने के आरोप में एक नया मामला दर्ज किया है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि गेल के तत्कालीन निदेशक (विपणन) रंगनाथन को पिछले साल जनवरी में महारत्न पीएसयू द्वारा विपणन किए गए पेट्रोकेमिकल उत्पादों को खरीदने वाली निजी कंपनियों को छूट देने के लिए 50 लाख रुपये से अधिक की कथित रिश्वत के मामले में गिरफ्तार किया गया था।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने रंगनाथन के नोएडा आवास पर तलाशी ली थी जहां से उसे 1.29 करोड़ रुपये नकद और संपत्ति के विवरण वाले दस्तावेज बरामद हुए थे। इनकी एजेंसी ने जांच की थी।
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रंगनाथन 1985 में गेल में शामिल हुए और कार्यकारी निदेशक के रूप में गेल में लौटने से पहले 2016-20 तक इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल) में प्रबंध निदेशक के रूप में भी काम किया। बाद में उन्हें निदेशक (विपणन) के पद पर पदोन्नत किया गया। जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तब वह इसी पद पर थे। बाद में उन्हें सेवा से निलंबित कर दिया गया।
संपत्तियों की जांच के बाद सीबीआई ने एक प्राथमिकी दर्ज की जिसमें आरोप लगाया गया कि रंगनाथन ने “आईजीएल और गेल (इंडिया) लिमिटेड में अपनी तैनाती के दौरान जानबूझकर खुद को अवैध रूप से समृद्ध किया और भ्रष्ट और अवैध तरीकों से अपने व अपनी पत्नी वी.एन. मीनाक्षी के नाम पर संपत्ति (चल और अचल दोनों) अर्जित की”। मीनाक्षी गृहिणी हैं।
प्राथमिकी में आरोप लगाया गया कि एजेंसी ने एक जनवरी, 2017 से 17 जनवरी, 2022 को उनकी गिरफ्तारी की तारीख तक पूर्व निदेशक के आय और व्यय विवरण का विश्लेषण किया, जिसमें पता चला कि उन्होंने 4.82 करोड़ रुपये की संपत्ति अर्जित की थी, जो उनकी वैध संपत्ति से 88 प्रतिशत अधिक थी। इस आय का उनके द्वारा संतोषजनक लेखा-जोखा नहीं दिया जा सका।
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अधिकारियों ने कहा कि सीबीआई ने रंगनाथन और उनकी पत्नी के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया।