नागपुर पुलिस ने फडणवीस को भेजा समन
नागपुर पुलिस ने एक स्थानीय अदालत की तरफ से महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को जारी समन को गुरुवार को उन्हें भेज दिया।
नागपुर: नागपुर पुलिस ने एक स्थानीय अदालत की तरफ से महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को जारी समन को गुरुवार को उन्हें भेज दिया।
फडणवीस पर चुनावी हलफनामे में अपने खिलाफ दो आपराधिक मामलों की जानकारी छिपाने का आरोप था और अदालत ने इस सिलसिले में उन्हें समन जारी किया था। सदर पुलिस थाना के एक अधिकारी ने बताया कि समन यहां फडणवीस के घर पर भेज दिया गया था। यह समन उस दिन भेजा गया जब महाराष्ट्र में शिवसेना के नेतृत्व वाली सरकार ने शपथ ली।
Nagpur(Sadar)Police Inspector Mahesh Bansode: Nagpur (Sadar) police delivered to ex-Maharashtra CM Devendra Fadnavis, summons issued by a local court in connection with case wherein he is accused of concealing information about 2 criminal matters against him,in election affidavit pic.twitter.com/CatPyNWS17
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— ANI (@ANI) November 29, 2019
मजिस्ट्रेट कोर्ट ने एक नवंबर को चुनावी हलफनामे में दो आपराधिक मामलों काे छिपाने को लेकर फडणवीस के खिलाफ अापराधिक कार्यवाही की मांग करने वाली याचिका को पुन:स्थापित किया था। शहर के वकील सतीष उके ने फडणवीस के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करने की मांग करते हुए अदालत में याचिका दायर की थी।
बॉम्बे उच्च न्यायालय ने वकील सतीष उके की याचिका को खारिज करने वाले निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा था। लेकिन उच्चतम न्यायालय ने एक अक्टूबर को मजिस्ट्रेट कोर्ट को सतीष उके की याचिका पर कार्यवाही करने का आदेश दिया था।
मजिस्ट्रेट कोर्ट ने चार नवंबर को नाेटिस जारी किया और कहा कि मामले को समरी आपराधिक मामले के तहत रखा जाएगा। मजिस्ट्रेट एस डी मेहता ने कहा, “आरोपी ( फड़णवीस) को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 125ए के तहत नोटिस जारी किया गया है।”
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पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ 1996 और 1998 में धोखाधड़ी एवं जालसाजी के मामले दर्ज किये गये थे लेकिन दोनों मामलों में आरोप तय नहीं किये गये थे। सतीष उके ने आरोप लगाया था कि इस जानकारी का खुलासा उन्होंने अपने चुनावी हलफनामे में नहीं किया।
फडणवीस नागपुर से विधायक हैं। पिछले सप्ताह उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी लेकिन विधानसभा में बहुमत साबित करने के उच्चतम न्यायालय के आदेश के 80 घंटों के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। (वार्ता)