

मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने परमबीर सिंह की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। पढ़िये पूरी रिपोर्ट
नई दिल्ली: मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को सुप्रीम कोर्ट से सोमवार को बड़ी राहत मिली है। देश की शीर्ष अदालत ने परमबीर सिंह की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने परमबीर सिंह को जांच में भी सहयोग करने का निर्देश दिया है। कोर्ट में इसी सुनवाई के दौरान परमबीर सिंह की देश में मौजूदगी को लेकर उठाये जा रहे सवालों का भी जबाव मिला है।
परमबीर सिंह के वकील ने सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताया कि वे देश में ही हैं और वह 48 घंटे में सीबीआई के सामने पेश होने के लिए तैयार हैं। वकील ने साफ किया परमबीर सिंह के देश छोड़ने की अफवाहें गलत हैं।
परमबीर सिंह के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उनको मुंबई में जान का खतरा है, इसलिए वो यहां नहीं आ रहे हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि ये हैरान करने वाली बात है कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर को मुंबई आने और रहने में डर लगता है।
बता दें कि इससे पहले मुंबई की एक अदालत ने परमबीर सिंह को भगोड़ा घोषित किया है क्योंकि बार-बार समन दिए जाने के बावजूद वे जांच समिति के सामने पेश नहीं हुए।
पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पहले परमबीर सिंह ये बताएं कि वे कहां हैं, उसके बाद ही उनकी याचिका पर सुनवाई होगी। सौ करोड़ रुपये की वसूली के मामले में मुंबई पुलिस उनसे पूछताछ करना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सुरक्षा के लिए सिंह की याचिका पर तभी सुनवाई होगी जब वह यह बताएंगे कि वह देश में हैं या देश से बाहर हैं।
पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सिंह को 22 नवंबर तक का समय दिया था और उनके वकील को अगली सुनवाई उनके ठिकाने की जानकारी देने को कहा था। परमबीर सिंह के वकील ने आज साफ किया कि वे देश में ही हैं।
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