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मुंबई: मुंबई पुलिस ने उपनगरीय कुर्ला में एक इमारत ढहने की घटना को लेकर कुछ फ्लैट के मालिकों और अन्य के खिलाफ गैर-इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है। हादसे में 19 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 15 अन्य घायल हुए हैं। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि कुर्ला की नाइक नगर को-ओपरेटिव सोसायटी में स्थित आवासीय इमारत का एक हिस्सा सोमवार देर रात ढह गया।
बृहन्मुंबई महानगर निगम (बीएमसी) ने इमारत को रहने के लिहाज से खतरनाक घोषित कर दिया था, लेकिन रजनी राठौड़, किशोर चव्हाण, बालकृष्ण राठौड़ और दिलीप विश्वास सहित कुछ फ्लैट मालिकों ने फिर भी अपने फ्लैट किराए पर दिए। इन सभी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
अधिकारी ने बताया कि नेहरू नगर थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (2), 308, 338, 337 और 34 के तहत फ्लैट मालिकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
बीमएसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इमारत का निर्माण 1973 में किया गया था। वहां रहने वाले लोगों ने इसकी मरम्मत कराने का आश्वासन देते हुए एक हलफनामा भी दिया था, लेकिन मरम्मत नहीं कराई गई। (भाषा)
Published : 29 June 2022, 4:39 PM IST
Topics : इमारत कुर्ला गैर इरादतन फ्लैट मालिकों मामला दर्ज मुंबई हत्या हादसा
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