Mumbai: अबॉर्शन पर बॉम्बे हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, कहा- ‘गर्भावस्था जारी रखना है या नहीं यह महिला का अधिकार’

बंबई उच्च न्यायालय ने कहा है कि एक महिला को यह विकल्प चुनने का अधिकार है कि वह 32 सप्ताह की गर्भावस्था जारी रखनी है या नहीं और यह फैसला उसे ही करना है। पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर

Post Published By: डीएन ब्यूरो
Updated : 23 January 2023, 5:40 PM IST

मुंबई: बंबई उच्च न्यायालय ने कहा है कि एक महिला को यह विकल्प चुनने का अधिकार है कि वह 32 सप्ताह की गर्भावस्था जारी रखनी है या नहीं और यह फैसला उसे ही करना है।

न्यायमूर्ति गौतम पटेल और न्यायमूर्ति एस जी दिगे की पीठ के हालिया आदेश की प्रति सोमवार को उपलब्ध करायी गयी। 

पीठ ने अपने आदेश में भ्रूण में गंभीर असामान्यताओं का पता चलने के बाद एक विवाहित महिला को 32 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति दी। (वार्ता)

Published : 
  • 23 January 2023, 5:40 PM IST