कौशांबी में दहेज हत्या की दोषी सास को आजीवन कारावास की सजा

डीएन ब्यूरो

कौशांबी जिले की एक अदालत ने सोमवार को दहेज हत्या की दोषी महिला को आजीवन कारावास की सजा सुनायी।

आजीवन कारावास (फाइल)
आजीवन कारावास (फाइल)


कौशांबी: कौशांबी जिले की एक अदालत ने सोमवार को दहेज हत्या की दोषी महिला को आजीवन कारावास की सजा सुनायी।

शासकीय अधिवक्ता रमेश चंद्र त्रिपाठी ने बताया कि अपर सत्र न्‍यायाधीश (त्वरित अदालत) आभा पाल ने किरण (22) की सास श्रीमती देवी को दहेज हत्या का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

उन्होंने बताया कि अदालत ने दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अदालत ने यह भी कहा है कि अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त छह माह कारावास की सजा भुगतनी होगी।

घटना के बारे में त्रिपाठी ने बताया कि 30 सितंबर 2013 को जनपद के थाना सराय अकिल के बंधुरी गांव निवासी भैयालाल ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी पुत्री किरण व उसके 10 माह के बेटे को दहेज की मांग को लेकर किरण की सास श्रीमती देवी ने मिट्टी का तेल डालकर जला दिया।

 










संबंधित समाचार