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Maharashtra Crisis: राज्यपाल के फ्लोर टेस्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका, आज ही होगी सुनवाई, जानिये ये अपडेट

महाराष्ट्र में सियासी संकट के बीच राज्यपाल द्वारा फ्लोर टेस्ट के आदेश देने वाले ऑर्डर के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट में आज शाम पांच बजे मामले की सुनवाई होगी। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
Post Published By: डीएन ब्यूरो
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Maharashtra Crisis: राज्यपाल के फ्लोर टेस्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका, आज ही होगी सुनवाई, जानिये ये अपडेट

नई दिल्ली: महाराष्ट्र के सियासी संकट के बीच राज्यपाल द्वारा कल विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का आदेश जारी किया गया है। राज्यपाल द्वारा फ्लोर टेस्ट के आदेश देने वाले ऑर्डर के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। चीफ ह्विप सुनील प्रभु ने यह याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट में आज शाम पांच बजे मामले की सुनवाई होगी।  सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी शीर्ष अदालत में महाराष्ट्र सरकार के पक्ष रखेंगे।

जानकारी के मुताबिक चीफ ह्विप सुनील प्रभु ने अपनी अर्जी में फ्लोर टेस्ट से पहले शिवसेना विधायकों की सदस्यता के मामले का निपटारा करने की मांग की है। अर्जी में कहा गया है कि विधायकों को अयोग्य ठहराने का मामला अभी पेंडिंग है।

राज्यपाल द्वारा फ्लोर टेस्ट का आदेश देने वाले ऑर्डर पर संजय राउत ने कहा कि बीजेपी और राज्यपाल मिलकर संविधान से खिलवाड़ कर रहे हैं। हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और न्याय की मांग करेंगे। राउत ने फ्लोर टेस्ट की मांग को गैर कानूनी बताया। वह बोले कि विधायकों को अयोग्य ठहराने का मामला अभी पेंडिंग है।

इससे पहले आज सुबह राज्यपाल ने महाराष्ट्र में कल विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का आदेश दिया। राज्यपाल ने साफ कहा है कि इसका एजेंडा सीएम के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है। फ्लोर टेस्ट कल शाम पांच बजे तक किया जा सकता है।

राज्यपाल ने कहा है कि प्रदेश की राजनीतिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। शिवसेना के 39 विधायक पहले ही महा विकास अघाड़ी गठबंधन से अलग होने की बात कह चुके हैं। वहीं 7 निर्दलीय विधायकों ने भी पत्र लिखकर उद्धव सरकार से समर्थन वापस लेने की बात कही है। राज्यपाल ने बताया कि विपक्ष के नेता भी उनसे मिले हैं और फ्लोर टेस्ट की मांग उठाई है।

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