
सिसवा बाजार (महराजगंज): जनपद के सिसवा बाजार नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष शकुंतला जायसवाल को शासन ने हरी झंडी देकर उनके सीज किए गए प्रशासनिक व वित्तीय अधिकारों को बहाल कर दिया है।
डाइनामाइट न्यूज संवाददाता को प्राप्त जानकारी के अनुसार 26 जुलाई 2024 को उच्च न्यायालय के एक आदेश के क्रम में निरस्त करते हुए बहाली के आदेश जारी किए गए हैं।
यह रहा पूरा मामला
उत्तर प्रदेश शासन के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने अपने आदेश 12 अगस्त के क्रम में कहा है कि श्रीमति शंकुंतला जायसवा अध्यक्ष नगर पालिका परिषद सिसवा बाजार के विरूद्ध उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम में प्रावधानित व्यवस्था के अंतर्गत वित्तीय एवं प्रशासकीय अधिकारी बहाल किए गए हैं। बता दें कि अधिकारों के सीज के दौरान उपजिलाधिकारी को अध्यक्ष का प्रभार सौंपा गया था, अब इन्हें भी इससे मुक्त कर दिया गया है। अध्यक्ष द्वारा उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिच याचिका दाखिल की गई थी जिसका फैसला इनके पक्ष में सुनाया गया है।
बोले प्रतिनिधि
इस संबंध में नगर पालिका अध्यक्ष शकुंतला जायसवाल के प्रतिनिधि गिरिजेश जायसवाल ने कहा कि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के कारण उन्हें परेशान किया गया था। आज जनता के आर्शीवाद से सत्य की जीत हुई है।
Published : 13 August 2024, 7:12 PM IST
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