महराजगंज: नाबालिग लड़की को भगा ले जाने के मामले में आया कोर्ट का फैसला, आरोपी को 4 वर्ष की कारावास की सजा

डीएन ब्यूरो

महराजगंज जनपद में दो साल पहले 12 वर्ष की नाबालिग बालिका को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

अदालत ने आरोपी को सुनाई सजा
अदालत ने आरोपी को सुनाई सजा


महराजगंज: जनपद के थाना बृजमनगंज क्षेत्र अंतर्गत बरगाहपुर,  टोला मथुरा नगर में वर्ष 2021 में 12 वर्ष की नाबालिग बालिका को बहला फुसलाकर  भगा ले जाने के मामले में कोर्ट ने बुधवार को सजा का ऐलान कर दिया। अपर सत्र विशेष न्यायाधीश विनय कुमार सिंह द्वितीय की अदालत ने इस मामले में सद्दाम हुसैन पुत्र स्वर्गीय नाजिम अली को 4 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है।

अदालत ने इस मामले में सद्दाम हुसैन निवासी बरगाहपुर, टोला मथुरा नगर, थाना बृजमनगंज को दोषी करार देते हुए धारा 363 भारतीय दंड संहिता के तहत 4 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही दोषी को 2000 रूपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है।                

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डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार वादी मुकदमा रामविलास चौरसिया निवासी  बरगाहपुर थाना बृजमनगंज ने दिनांक 16 जून 2021 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी कि उसकी 12 वर्ष की पुत्री को गांव का ही रहने वाला सद्दाम हुसैन बहला फुसलाकर कर  भाग ले गया है। इस मामले में थाना बृजमनगंज पर मुकदमा दर्ज कर धारा 363 , 366 , 376 भारतीय दंड संहिता एवं तीन बटे चार पोक्सो एक्ट के तहत न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। 

न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं सबूत के आधार पर अभियुक्त को धारा 366 376 भारतीय दंड संहिता एवं तीन बटे चार पोक्सो एक्ट से दोष मुक्त करते हुए उक्त सजा सुनाई गई।

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