महराजगंज: नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास

डीएन ब्यूरो

महराजगंज जनपद में 12 साल की मासूम लड़की के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में दोषी को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुना दी है। पढिये डाइनामाइट न्यूज की पूरी रिपोर्ट

पनियरा थाना क्षेत्र के गांव की घटना में कोर्ट का फैसला
पनियरा थाना क्षेत्र के गांव की घटना में कोर्ट का फैसला


महराजगंज: पनियरा थाना क्षेत्र के एक गांव में 12 साल की नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने और उसके बाद लड़की की निर्मम हत्या के मामले में दोषी पाये गये आरोपित को अदालत ने आजीवन कारावास की कठोर सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने दोषी पर 22 हजार रूपये का अर्थदंड भी लगाया है। अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट-1) ललित नारायण झा की अदालत ने बुधवार को मामले की सुनवाई के बाद दोषी को यह सजा सुनाई है।

पेश मामले के मुताबिक साल 2018 में पनियरा थाना क्षेत्र के एक गांव में सोनवरसा निवासी जवाहिर ने 12 साल की एक लड़की की दुष्कर्म के बाद निर्मम तरीके से हत्या कर दी थी। दोषी ने अपने अपराध को छिपाने के लिये लड़की के शव को एक नाले में फैंक दिया था। इस हत्याकांड से उस समय पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया था।

मृतक मासूम लड़की के पिता ने पनियरा थाने में इस मामले में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस द्वारा आखिरकार आकोपित को गिरफ्तार कर लिया था। पूछताछ में आरोपी ने इस जुर्म को अंजाम देना स्वीकार किया था।

पुलिस ने तमाम साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई के दौरान अदालत ने गिरफ्तार जवाहिर को दोषी पाया और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही 22 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। अर्थदंड का भुगतान न होने पर आजीवन कारावास की सजा को एक साल और बढ़ाया जायेगा।










संबंधित समाचार