

बृजमनगंज थाने एक गांव में नाबालिक बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में दो आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है है। जानिए पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज पर
महराजगंज: जनपद के थाना बृजमनगंज क्षेत्र अंतर्गत ग्राम एक गांव के टोले की निवास 12 वर्षीय नाबालिक बालिका के साथ बलात्कार करने एवं उसकी हत्या कर देने के मामले में मुकेश एवं विजय को दोषी पाए जाने पर सत्र/विशेष न्यायाधीश विनय कुमार सिंह (द्वितीय) ने धारा 376 (डी) एवं 302 आईपीसी एवं एस.सी/एस .टी एक्ट के तहत आजीवन सश्रम कारावास के साथ ही साथ कुल 42000 रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है।
डाइनामाइट न्यूज संवाददाता के अनुसार वादी मुकदमा सुमेर पुत्र रामदवन निवासी ग्राम सभा बिशनपुर अरदौना टोला रेहरवा थाना बृजमनगंज जनपद महाराजगंज ने दिनांक 18 अक्टूबर 2021 को थाना बृजमनगंज में रिपोर्ट दर्ज कराई की मेरी पुत्री 17 अक्टूबर 2021 को 12:00 बजे उम्र करीब 12 वर्ष की गायब हो गई है।
हम लोग भीख मांगने लेहरा मंदिर जनपद महराजगंज में गए थे शाम को हम लोग जब वापस आए तो मेरी पुत्री नहीं मिली 18 अक्टूबर 2021 को मेरी पुत्री का शव रेलवे लाइन के किनारे मिली। मेरी पुत्री का प्राइवेट पार्ट क्षतिग्रस्त था।
इस सूचना पर मुकदमा अपराध संख्या 241/2021 दर्ज कर तत्कालीन थानाध्यक्ष सुनील कुमार दुबे द्वारा विवेचना प्रारंभ प्रारंभ किया गया।
विवेचना के पश्चात विवेचक द्वारा सलहु उर्फ मुकेश पुत्र रतन राजभर एवं विजय पुत्र बैजनाथ राजभर, निवासी ग्राम सभा.. बिशनपुर अदरौना, टोला रेहरवा थाना बृजमनगंज जनपद महराजगंज के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।
न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं सबूत के आधार पर आरोपी अभियुक्त को दोषी पाए जाने पर धारा 376 (डी ) एवं धारा 302 भारतीय दंड संहिता एवं 3( 2) 5 ससीएसटी एक्ट के तहत दोनों अभियुक्तो को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
साथ ही साथ एक नाबालिक अभियुक्त जितेंद्र उर्फ बबुनी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की भी सजा से दंडित किया गया है।
साथ ही साथ अर्थदंड की समस्त धनराशी 42,000 पीड़िता की मां को पुनर्वास हेतु दी जाएगी ।
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