राहुल गांधी को संसद सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने के विरोध में ट्रेन रोकने के मामले में मध्यप्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष गिरफ्तार

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने के विरोध में भोपाल स्थित रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन रोकने के मामले में मध्यप्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष विक्रांत भूरिया को रविवार को गिरफ्तार किया गया। यह जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने दी।

Updated : 27 March 2023, 8:17 AM IST
google-preferred

मध्य प्रदेश: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने के विरोध में भोपाल स्थित रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन रोकने के मामले में मध्यप्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष विक्रांत भूरिया को रविवार को गिरफ्तार किया गया। यह जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने दी।

राजकीय रेलवे पुलिस ( जीआरपी-भोपाल) थाना प्रभारी नितीन पटेल ने यहां संवाददाताओं को बताया कि दो दिन पहले शुक्रवार को दक्षित एक्सप्रेस को रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म संख्या एक पर बिना पूर्व घोषणा के विक्रांत भूरिया एवं अन्य कांग्रेस सदस्यों ने रोक दिया था जिससे आम यात्रियों को परेशानी हुई थी।

उन्होंने बताया कि मामले में जीआरपी थाना हबीबगंज में भादंसं की धारा 143 (गैरकानूनी जनसमूह का सदस्य होने के नाते दंड) और रेलवे सुरक्षा अधिनियम की धारा 144, 147 के तहत मामला दर्ज किया गया।

उन्होंने बताया कि मामले में न्यायालय के आदेशानुसार विक्रांत भूरिया की गिरफ्तारी की गई है।

राजकीय रेलवे पुलिस (भोपाल) के अधिकारी पुलिस बल के साथ तीन वाहनों में सवार होकर झाबुआ के गोपाल कॉलोनी स्थित भूरिया के निवास पर पहुंचे। पुलिस के आने की जानकारी होने पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौके पर एकत्रित हो गए और लगभग एक घंटे तक सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विरोध में नारेबाजी की।

गौरतलब है कि विक्रांत भूरिया पूर्व केन्द्रीय मंत्री व झाबुआ विधानसभा क्षेत्र के विधायक कांतिलाल भूरिया के पुत्र हैं।

विक्रांत भूरिया के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी को अयोग्य ठहराए जाने के खिलाफ शुक्रवार को प्रदर्शन करते हुए रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर कुछ समय के लिए एक ट्रेन रोक दी थी और मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की थी। इस दौरान युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता ट्रेन की इंजन पर चढ़ गए थे और कुछ देर के लिए विरोध में पटरियों पर बैठे।

उल्लेखनीय है कि केरल की वायनाड संसदीय सीट का प्रतिनिधित्व करने वाले राहुल गांधी को सूरत की एक अदालत ने वर्ष 2019 के मानहानि के एक मामले में गत बृहस्पतिवार को दो साल की सजा सुनायी जिसके बाद शुक्रवार को उन्हें लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहरा दिया गया।

सूरत की एक अदालत ने ‘‘मोदी उपनाम’’ संबंधी टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी को यह सजा सुनाई।

Published : 
  • 27 March 2023, 8:17 AM IST

Related News

No related posts found.

Advertisement
Advertisement