हिंदी
इंदौर: मध्यप्रदेश के इंदौर में अपना दबदबा कायम करने के लिए खड़े वाहनों में कथित तौर पर तोड़-फोड़ करने वाले तीन युवकों को सही रास्ते पर लाने के लिए पुलिस आयुक्त न्यायालय ने अनोखा कदम उठाया है।
न्यायालय ने तीनों युवकों को अगले एक साल तक शराब या अन्य मादक पदार्थों का सेवन नहीं करने के लिए पाबंद (बाउंड ओवर) किया है।
पुलिस आयुक्त मकरंद देउस्कर के न्यायालय ने मामले की सुनवाई के बाद जीत चौहान उर्फ आलू (19), राज करोले (19) और सौरभ तिलवे (23) के खिलाफ मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के तहत तीन मई (बुधवार) को यह आदेश जारी किया।
आदेश में तीनों युवकों को इस बात के लिए भी पाबंद किया गया है कि वे अगले 21 दिन तक लसूड़िया क्षेत्र के खालसा चौराहे पर रोज रात नौ से 11 बजे तक पुलिस के सामने उपस्थित रहेंगे।
पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) सूरज वर्मा ने शुक्रवार को बताया कि तीनों आरोपियों ने लसूड़िया क्षेत्र में खड़े वाहनों के शीशे कुछ दिन पहले पत्थर मारकर तोड़ दिए थे और इस हरकत के वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर प्रसारित भी किए थे।
वर्मा ने बताया,‘’जांच में पता चला कि आरोपियों ने नशे की हालत में यह हरकत की थी ताकि इलाके में उनका दबदबा कायम हो सके।’‘
Published : 5 May 2023, 7:01 PM IST
No related posts found.