Bureaucracy: दो आईएएस अफसरों को हाई कोर्ट से बड़ी राहत, जेल और जुर्माने की सजा पर लगी रोक, जानिये पूरा मामला

उच्च न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने अदालत की अवमानना के मामले में छत्तरपुर जिले के पूर्व जिलाधिकारी शैलेन्द्र सिंह और तत्कालीन अतिरिक्त जिलाधिकारी अमर बहादुर सिंह को सजा सुनाने की एकल पीठ के फैसले पर शुक्रवार को रोक लगा दी। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

Post Published By: डीएन ब्यूरो
Updated : 19 August 2023, 12:49 PM IST
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जबलपुर: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने अदालत की अवमानना के मामले में छत्तरपुर जिले के पूर्व जिलाधिकारी शैलेन्द्र सिंह और तत्कालीन अतिरिक्त जिलाधिकारी अमर बहादुर सिंह को सजा सुनाने की एकल पीठ के फैसले पर शुक्रवार को रोक लगा दी।

न्यायमूर्ति जी. एस. अहलूवालिया ने आज दिन में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के दोनों अधिकारियों को सात दिन कारावास और दो-दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी।

दोनों आईएएस अधिकारियों ने तत्काल एकल पीठ के फैसले को चुनौती दी जिसपर मुख्य न्यायाधीश आर. मालीमथ और न्यायमूर्ति वी. मिश्रा की पीठ ने स्थानादेश जारी कर दिया।

दोनों आईएएस अधिकारियों के खिलाफ अवमानना का मुकदमा जिला पंचायत छत्तरपुर की प्रखंड समन्वयक रचना द्विवेदी ने दायर किया था।

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