UP: यूपी में इन उत्पादों कि बिक्री के लिये अब लाइसेंस जरूरी, गोरखपुर समेत इन जिलों में लागू होगी व्यवस्था

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य में कुछ उत्पादों के लिये अब लाइसेंस की व्यवस्था का अनिवार्य बना दिया है। यह नई व्यस्था से लाखों दुकानदारों पर लागू होगी। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज की पूरी रिपोर्ट

Updated : 13 June 2021, 10:20 AM IST
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लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एख बड़ा फैसला लेते हुए नया आदेश जारी किया है। यह आदेश राज्य के लाखों दुकानदारों पर लागू होगा। सरकार ने राज्य में तंबाकू की बिक्री के नियमन के लिए तंबाकू विक्रेताओं के लिए लाइसेंस को अनिवार्य कर दिया गया है। मतलब की यूपी में सिगरेट और तंबाकू बेचने के लिए अब लाइसेंस लेना जरूरी होगा।

नई व्यवस्था में तंबाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदार गैर तंबाकू उत्पाद जैसे टॉफी, कैन्डी, चिप्स, बिस्कुट, शीतल पेय नहीं बेच पाएंगे। यह आदेश फिलहाल राज्य के नगर निगम वाले शहरों के लिए जारी किया गय है। नगर निगम क्षेत्र के दुकानदारों के लिये तंबाकू उत्पादों की बिक्री के लिये लाइसेंस लेना होगा।

बता दें कि राजधानी लखनऊ में यह नियम पहले से लागू है। लेकिन अब सरकार के नये आदेश के बाद  अयोध्या,  कानपुर,  गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज,अलीगढ़, आगरा, मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, फिरोजाबाद, बरेली व शाहजहांपुर में भी नई व्यवस्था लागू होगी।

राज्य में सिगरेट, बीड़ी, खैनी आदि बेचने वाले विक्रेताओं के लिए लाइसेंसिंग जरूरी करने से तंबाकू नियंत्रण के लिए लागू नियमों और नीतियों का प्रभावी प्रवर्तन शुरू होगा। इस आदेश से लोगों को तंबाकू के नुकसान से बचाने में सहायता मिलेगी। असल में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को एक एडवाइजरी लेटर भेजकर तंबाकू विक्रेताओं की लाइसेंसिंग नगर निगम से कराने की सिफारिश की है।

सरकार ने ये फैसला तंबाकू की बढ़ती समस्या और जन स्वास्थ्य को इससे होने वाले खतरे का ध्यान में रखते हुए लिया है। माना जा रहा है कि ऐसा होने से इसके इस्तेमाल में कमी आएगी। इसी को देखते हुए यूपी में इस व्यवस्था को लागू किया गया है।

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