Corona Alert in UP: यूपी लौटने वाले प्रवासियों के लिये कोरोना काल में नई गाइडलाइन जारी, जानिये ये जरूरी निर्देश

देश भर में तेजी से फैलते कोरोना संक्रमण के कारण शहरों में रहने वाले प्रवासियों ने अपने घर-गांव लौटना शुरू कर दिया है। बढ़ते कोरोना मामलों के बीच उत्तर प्रदेश लौटने वाले प्रवासियों के लिये सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज की पूरी रिपोर्ट

Post Published By: डीएन ब्यूरो
Updated : 15 April 2021, 10:46 AM IST
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लखनऊ: देश भर में बढ़ते कोरोना मामलों के बीच कई राज्यों में लगाये जा रहे कर्फ्यू और लॉकडाउन जैसे प्रतिबंधों के कारण मुंबई-दिल्ली जैसे शहरों में रहने वाले प्रवासियों ने फिर एक बार अपने गांव-घर लौटना शुरू कर दिया है। ऐसे प्रवासियों में यूपी और बिहार के लोगों की संख्या सबसे ज्यादा मानी जा रही है। अपने घर लौटने वाले प्रवासियों के कारण कोरोना संक्रमण के खतरों को कम करने के लिये उत्तर प्रदेश सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। इस गाइंडलाइंस में कोरोना टेस्ट से लेकर क्वारंटाइन तक के लिये जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

डाइनामाइट न्यूज संवाददाता के अनुसार उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव अमित मौहने प्रसाद द्वारा राज्य के सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को एक पत्र लिखा गया है, जिसमें कोविड-19 के मद्देनजर प्रदेश में लौटने वाले प्रवासियों के लिये क्वारंटाइन करने के संबंध में जरूरी प्रोटकॉल और पत्र में बताये गये दिशा निर्देशों को पालन करने को कहा गया है।

नये दिशा निर्देशों के मुताबिक राज्य में आने वाले हर प्रवासी की स्क्रीनिंग कराई जायेगी। स्क्रीनिंग में कोई लक्षण पाये जाने पर संबंधित व्यक्ति को क्वारंटाइन में रखा जायेगा। जांच में यदि कोई व्यक्ति  कोरोना संक्रमित पाया जाता है तो उसे कोविड अस्पताल में भर्ती या घर पर आइसोलेट करवाया जायेगा।

कोरोना संक्रमित व्यक्ति को 14 दिनों के लिये होम क्वारंटाइन किया जायेगा। कोरोना लक्षणहीन व्यक्ति को भी 7 दिन तक होम होम क्वारंटाइन होना जरूरी होगा। सभी लोगों का मोबाइल नंबर, पता व उनसे जुड़ी अन्य जानकारियों की लिस्ट तैयार की जायेगी और ऐसे लोगों की लगातार मानिटरिंग की जायेगी, ताकि जरूरत पड़ने पर जरूरी कदम उठाये जा सकें। 

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