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लखनऊ: उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव में लगातार कोई न कोई पेंच सामने आता जा रहा है। अब ऐसा ही एक और मामला सामने आया है। ताजा केस में राज्य सरकार के आरक्षण संबंधी अध्यादेश समेत पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को चुनौती दी गई है और इसके लिये इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में एक नई याचिका दाखिल की गई है।
डाइनामाइट न्यूज़ के लखनऊ संवाददाता के मुताबिक इस नई याचिका पर कोर्ट 10 अप्रैल को सुनवाई करेगा।
जानकारी के मुताबिक मुरादाबाद जिले की ठाकुरद्वारा नगर पंचायत सीट आरक्षित होने को लेकर यह याचिका सुहैल खां ने अधिवक्ता शरद पाठक के माध्यम से दाखिल की है। यह याचिका शुक्रवार को न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मनीष कुमार की खंडपीठ में दाखिल की गई।
याचिका में कहा गया है कि नगर पालिका अधिनियम में पहले पुराने नियम के तहत राज्य स्तर पर सीटों का आरक्षण तय करने का नियम था। अब अध्यादेश संख्या-3 के माध्यम से नियम संशोधित कर नए नियम के तहत मंडल व जिला स्तर पर आरक्षण निर्धारित किया गया है। यह पूरी तरह से कानून की मंशा के खिलाफ है।
याचिका में उप्र राज्य स्थानीय निकाय समर्थित पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को भी यह कहते हुए चुनौती दी गई है कि इसमें ओबीसी के राजनीतिक पिछड़ेपन का अध्ययन किया जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया।
Published : 8 April 2023, 7:15 PM IST
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