UP: राजा भैया के करीबी MLC अक्षय प्रताप सिंह को कोर्ट ने सुनाई सात साल की सजा, भेजे गये जेल, जानिये पूरा मामला

यूपी के प्रतापगढ़ जिले कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप उर्फ राजा भैया के बेहद करीबी विधान परिषद के सदस्य अक्षय प्रताप सिंह को प्रतापगढ़ की एमपी-एमएलए कोर्ट ने सात साल कैद की सजा सुनाई है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

Updated : 23 March 2022, 7:30 PM IST
google-preferred

लखनऊ/प्रतापगढ़: उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण नेताओं में गिने जाने वाले कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप उर्फ राजा भैया के बेहद करीबी माने जाने वाले निवर्तमान एमएलसी और पूर्व सांसद अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपाल को प्रतापगढ़ की एमपी-एमएलए कोर्ट ने सात साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने 25 हजार रुपये अर्थ दंड भी सुनाया है। 

सजा सुनाए जाने के बाद अक्षय प्रताप सिंह को पुलिस ने वापस जिला कारागार पहुंचा दिया। इससे पहले मंगलवार को पेशी के बाद सजा पर फैसला सुरक्षित रखकर अदालत ने अक्षय प्रताप को न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया था।

अक्षय प्रताप सिंह को आज बुधवार को दोपहर करीब दो बजे प्रतापगढ़ जिला जेल से कोर्ट लाया गया। कोर्ट ने फैसला सुनाने के लिए दोपहर साढ़े तीन बजे का समय तय किया। फिर निर्धारित समय पर विशेष न्यायाधीश बलराम दास जायसवाल ने अक्षय प्रताप सिंह को आइपीसी की धारा 420 व 468 में सात-सात साल की सजा एवं दस-दस हजार रुपये अर्थदंड और धारा 471 में दो साल की सजा व पांच हजार रुपये का अर्थदंड से दंडित किया।

इसके बाद पुलिस अक्षय प्रताप सिंह को कोर्ट से लेकर जेल पहुंची और उन्हें जेल में दाखिल कर दिया गया।

Published : 
  • 23 March 2022, 7:30 PM IST

Related News

No related posts found.