Lockdown 3.0: लॉकडाउन के दौरान खुलेंगी शराब की दुकानें, लेकिन इन शर्तों के साथ
शुक्रवार को एक बार फिर से देश में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन को 17 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है, जिस दौरान कई चीजें औक सेवाएं बंद रहेंगी। वहीं शराब की दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। पढ़ें डाइनामाइट न्यूज़ पर पूरी खबर..
नई दिल्लीः देश में एक बार फिर से कोरोना के हालात को देखते हुए 17 मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। इस दौरान कुछ इलाकों में शराब की दुकानें खोलने की इजाजत दी गई है, साथ ही कुछ शर्तें भी रखी गई हैं।
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केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए निर्देशों के मुताबिक ग्रीन-ऑरेंज-रेड जोन में शराब की बिक्री की अनुमति दी गई है। दुकानों पर 5 से ज्यादा ग्राहकों को इकट्ठा नहीं होना चाहिए। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करना होगा। हालांकि, कंटनमेंट जोन में शराब की बिक्री नहीं होगी। कंटेनमेंट जोन यानी वो इलाके जिन्हें कोरोना मरीज मिलने के बाद सील भी किया जाता है।
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शराब की बिक्री के लिए केवल उन्हीं दुकानों को इजाजत दी गई है, जो दुकानें प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत पंजीकृत हैं। साथ ही इन दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा।