मां की हत्या के दोषी तीन बेटों को उम्रकैद

उत्तर प्रदेश बुलंदशहर जिले की एक अदालत ने अपनी मां की फावड़े से काटकर हत्या करने और शव जलाने की कोशिश करने के दोषी तीन पुत्रों को शनिवार को उम्रकैद की सजा सुनाई और तीनों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर

Updated : 8 January 2023, 2:06 PM IST
google-preferred

बुलंदशहर: सात जनवरी (भाषा) जिले की एक अदालत ने अपनी मां की फावड़े से काटकर हत्या करने और शव जलाने की कोशिश करने के दोषी तीन पुत्रों को उम्रकैद की सजा सुनाई और तीनों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) राजीव कुमार मलिक ने बताया कि गुलावठी थाना इलाके के अगवाना के रहने वाले दिनेश, राजेश और गणेश ने 22 मार्च, 2014 को अपनी मां की फावड़े से वार कर हत्या करने के बाद शव जलाने की कोशिश की थी।

पुलिस ने तीनों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302, 201, 120(बी) और 34 के तहत मामला दर्ज किया और इसके बाद 22 अप्रैल, 2014 को अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था।

मलिक ने बताया कि दोनों पक्षों को सुनने के बाद शनिवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-छह की अदालत ने आरोपियों दिनेश, राजेश और गणेश को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई और तीनों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

 

 

Published : 
  • 8 January 2023, 2:06 PM IST

Related News

No related posts found.