महराजगंजः लाइसेंसी बन्दूकों के नियमों में बदलाव, हथियार धारक रहें सावधान

डीएन ब्यूरो

सोहगीबरवां वन्य जीव प्रभाग के 1 किलोमीटर की परिधि में आने वाले जिले के सभी लाइसेंसी बन्दूक धारियों को अब नये नियम का पालन करना होगा और हर साल ज्यादा जेब ढ़ीली करनी होगी।

शासन द्वारा जारी आदेश
शासन द्वारा जारी आदेश


महराजगंजः जिले के सोहगीबरवां वन्य जीव प्रभाग के 1 किलोमीटर की परिधि में रहने वाले सभी लाइसेंसी बन्दूक धारियों को अब शासन के नये नियमों का पालन करना होगा और उन्हें हर साल अब पहले की अपेक्षा ज्यादा फीस सरकार को देनी होगी। 

इस बारे में प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव उत्तर प्रदेश ने कहा कि जो लोग नए बन्दूक के लाइसेंस के लिए आवेदन करते है, उनको अब 2500 रुपए देने होंगे। जबकि शस्त्र के नवीनीकरण के लिए हर साल 1500 रूपये खर्च करने पड़ेंगे। 

बता दें कि यह पैसा राजकीय कोष में जमा होगा। इस आदेश को जिलाधिकारी महराजगंज ने तत्काल प्रभाव से लागू करने के आदेश दिए हैं। हालांकि यह देखना दिलचस्प होगा कि इस नए नियम का बन्दूक धारियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा?










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