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श्रीनगर: भ्रष्टाचार सहित विभिन्न आरोपों में पिछले महीने गिरफ्तार पुलिस उपाधीक्षक आदिल मुश्ताक शेख को यहां की एक अदालत ने अंतरिम जमानत दे दी।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार अधिकारियों ने बताया कि श्रीनगर की भ्रष्टाचार रोधी विशेष अदालत के न्यायाधीश ने पुलिस उपाधीक्षक शेख को 21 अक्टूबर तक अंतरिम जमानत दी है।
उन्होंने बताया कि 50 हजार रुपये की जमानत राशि पर जमानत दी गई है।
अधिकारियों ने बताया कि शेख को 21 सितंबर को भ्रष्टाचार रोधी अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की धारा-167 (लोकसेवक द्वारा नुकसान पहुंचाने की मंशा से गलत दस्तावेज पेश करना), 193 (गलत सबूत गढ़ने), 201 (सबूतों को मिटाने), 210 (ऐसी राशि के लिए कपटपूर्वक डिक्री प्राप्त करना, जो देय न हो), 218 (लोकसेवक द्वारा गलत रिकार्ड तैयार करना)और 221 (किसी अपराधी को पकड़ने के लिए कानून द्वारा बाध्य लोक सेवक की ओर से जानबूझकर गिरफ्तारी में चूक) के तहत गिरफ्तार किया गया था।
अधिकारियों ने बताया कि शेख को निलंबित कर उनके खिलाफ जांच करने के आदेश दिए गए हैं।
Published : 14 October 2023, 7:01 PM IST
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