लखीमपुर हिंसा में मृतक किसान के बेटे का बयान आया सामने, आशीष मिश्रा की जमानत कैंसल होने पर कही ये खास बात

देश की शीर्ष अदालत ने आज लखीमपुर हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा की हाई कोर्ट से मिली जमानत को रद्द कर दिया है। इस मामले पर अब लखीमपुर हिंसा में मारे गये किसान के पुत्र का बड़ा बयान सामने आया है। पढ़िये डाइनामाइठ न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

Updated : 18 April 2022, 1:30 PM IST
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लखनऊ: सुप्रीम कोर्ट ने आज लखीमपुर हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत को कैंसल कर दिया है। लखीमपुर हिंसा के मामले में आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत दी थी, जिसे  शीर्ष अदालत ने रद्द कर दिया है। अदालत ने आशीष मिश्रा को एक हफ्ते के अंदर सरेंडर करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर लखीमपुर हिंसा में मारे गये एक किसान के बेटे जगदीप सिंह ने खुशी जतायी है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जताते हुए जगदीप सिंह ने कहा कि वे इस फैसले को लेकर अदालत का धन्यवाद करते हैं। उन्होंने कहा कि हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा है। उन्हें विश्वास है कि कोर्ट हर हाल में अपराधियों और दोषियों को सख्त सजा, चाहे वह किसी मंत्री का बेटा ही क्यों न हो।    

बता दें कि लखीमपुर हिंसा का आरोपी आशीष मिश्रा  गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे हैं। आशीश को इलाहबाद हाईकोर्ट ने जमानत दी थी, जिसको अब सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीड़ित पक्ष का ध्यान नहीं रखा। पीड़ित पक्ष की सुनी नहीं गई। शीर्ष अदालत ने इसके साथ ही आशीष मिश्रा की जमानत खारिज कर दी। 

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