

सिंध प्रांत में कई आतंकवादी हमला होने तथा संभावना को देखते हुए प्रांतीय सरकार ने मंगलवार को पूरे प्रांत में धारा 144 लागू करने का फैसला किया। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
इस्लामाबाद: पाकिस्तान के सिंध प्रांत में कई आतंकवादी हमला होने तथा संभावना को देखते हुए प्रांतीय सरकार ने मंगलवार को पूरे प्रांत में धारा 144 लागू करने का फैसला किया।
सिंध सरकार का यह कदम कराची में सिलसिलेवार बम विस्फोटों और सिंध गृह विभाग द्वारा जारी महानगर के दक्षिण जिले में आतंकवादी गतिविधियों के बारे में चेतावनी के मद्देनजर आया है।
गृह विभाग द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि सिंध गृह विभाग ने जिला दक्षिण में धारा 144 लागू कर दी और ड्रोन कैमरों तथा मानव रहित हवाई वाहनों (यूएवी) के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया, इस डर से कि आतंकवादी ड्रोन के माध्यम से शहर की महत्वपूर्ण इमारतों को निशाना बना सकते हैं। (वार्ता)
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