तोशाखाना मामले में इमरान खान के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुनाया ये फैसला

डीएन ब्यूरो

इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के प्रमुख इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना मामले पर मंगलवार को कहा कि यह सुनवाई योग्य नहीं है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

इमरान खान
इमरान खान


इस्लामाबाद: इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के प्रमुख इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना मामले पर मंगलवार को कहा कि यह सुनवाई योग्य नहीं है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हुमायूं दिलावर ने 10 मई को तोशाखाना मामले में खान (70) को दोषी ठहराया था, जिन्होंने मामले के सुनवाई योग्य नहीं होने की दलीलों को खारिज कर दिया था।

इस फैसले के खिलाफ पीटीआई के प्रमुख ने तब आईएचसी का रुख किया था, जिसने किसी भी आपराधिक कार्यवाही पर आठ जुलाई तक रोक लगा दी थी।

न्यायमूर्ति आमेर फारूक ने जून में सुनवाई फिर से शुरू होने के बाद 23 जून को याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए मामला ईद उल-अजहा के बाद के लिए सूचीबद्ध किया था।

‘एआरवाई न्यूज’ की खबर के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश आमेर फारूक ने खान के खिलाफ मामले पर कहा कि यह सुनवाई योग्य नहीं है।

तोशाखाना कैबिनेट प्रभाग के प्रशासनिक नियंत्रण वाला विभाग है जहां अन्य देशों की सरकार व राष्ट्र प्रमुखों द्वारा पाकिस्तानी शासकों, सांसदों, नौकरशाहों और अधिकारियों को दिए गए उपहारों को रखा जाता है।

खान पर 2018 से 2022 के बीच प्रधानमंत्री के तौर पर अपने कार्याकाल के दौरान पद का दुरुपयोग इन उपहारों को खरीदने और बेचने के लिए करने का आरोप है। इन उपहारों की कीमत 14 करोड़ रुपये (635,000 अमेरिकी डॉलर) से अधिक है।

इस बीच, पीटीआई के वकील गौहर खान ने इस फैसला को ‘‘जीत’’ करार दिया।

हालांकि, एक दिन पहले ही पीटीआई के प्रमुख ने न्यायमूर्ति आमेर को मामले से हटाने का अनुरोध करते हुए अदालत में एक याचिका दायर की थी।










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