धन शोधन मामले में पूर्व मंत्री लाल सिंह को अंतरिम जमानत; जम्मू जेल से बाहर निकले

डीएन ब्यूरो

यहां की एक विशेष अदालत ने बृहस्पतिवार को पूर्व मंत्री लाल सिंह को अंतरिम जमानत दे दी। सिंह को इस महीने की शुरुआत में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया था। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर

पूर्व मंत्री लाल सिंह को अंतरिम जमानत
पूर्व मंत्री लाल सिंह को अंतरिम जमानत


जम्मू: यहां की एक विशेष अदालत ने बृहस्पतिवार को पूर्व मंत्री लाल सिंह को अंतरिम जमानत दे दी। सिंह को इस महीने की शुरुआत में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया था।

डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी (डीएसएसपी) के अध्यक्ष सिंह बृहस्पतिवार शाम जम्मू जिला जेल से बाहर निकले और उनके रिश्तेदारों और समर्थकों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निरोधक (सीबीआई मामले) जम्मू, बाला ज्योति द्वारा उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने के कुछ ही घंटों के भीतर पूर्व मंत्री को 7 नवंबर को गिरफ्तार कर लिया गया था।

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सिंह की पत्नी और पूर्व विधायक कांता अंडोत्रा द्वारा संचालित एक शैक्षिक ट्रस्ट के खिलाफ मामले में ईडी जांच कर रही है।

प्रधान सत्र न्यायाधीश (पीएमएलए के तहत नामित विशेष अदालत), जम्मू संजय परिहार ने सिंह को अंतरिम जमानत प्रदान करते हुए कुछ शर्तें भी लगाईं।

धन शोधन का मामला इस मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दायर अक्टूबर 2021 के आरोपपत्र पर आधारित है। इसमें आरोप लगाया गया कि चार जनवरी और सात जनवरी 2011 के बीच ट्रस्ट को जमीन आवंटित करने के मामले में मिलीभगत की गई।

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इसके आधार पर, ट्रस्ट ने 5 जनवरी और 7 जनवरी, 2011 के बीच लगभग 329 कनाल भूमि के कई भूखंड हासिल किए, जैसा कि सीबीआई के आरोपपत्र में दावा किया गया है।










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