सर्जिकल स्ट्राइक के बाद LOC पार करने वाले सिपाही चंदू का कोर्ट मार्शल

डीएन ब्यूरो

पिछले साल पाक अधिकृत कश्मीर (PoK) में की गयी सर्जिकल स्ट्राइक के ठीक बाद सीमा पार कर पाकिस्तानी गए भारतीय सैनिक चंदू चव्हाण को आर्मी कोर्ट ने दोषी ठहराया है। पाक रेंजर्स ने उन्हें मानकोट के में पकड़ा था। भारत द्वारा डीजीएमओ लेवल पर बातचीत के बाद पाकिस्तान ने चंदू को वाघा बॉर्डर पर छोड़ा था।

वाघा बॉर्डर पर चंदू (फाइल फोटो)
वाघा बॉर्डर पर चंदू (फाइल फोटो)


नई दिल्ली: भारतीय सेना द्वारा पिछले साल पाक अधिकृत कश्मीर (PoK) में की गयी सर्जिकल स्ट्राइक के ठीक बाद गलती से पाकिस्तानी सीमा में गए भारतीय सैनिक चंदू चव्हाण को आर्मी कोर्ट ने दोषी ठहराया है। आर्मी कोर्ट ने चंदू का कोर्ट मार्शल करते हुए उसे दो महीने जेल की सजा की सिफारिश की है। हालांकि इस सजा को अभी उचित अधिकारियों से मंजूरी मिलना बाकी है।

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खबरों के मुताबिक चंदू अपने अधिकारियों से नाराज चल रहा था और इसी कारण वह पाकिस्तानी सरहद में घुस गया था। आर्मी कोर्ट ने चंदू को इस मामले में दोषी ठहराते हुए 2 माह की सजा सुनाई। 

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37 राष्ट्रीय राइफल्स में तैनात चंदू पिछले वर्ष सितंबर में भारत की नियंत्रण रेखा पारकर पाकिस्तानी सरहद में घुस गया था। चंदू उस समय जम्मू-कश्मीर में एलओसी पर ड्यूटी में तैनात था। पाक रेंजर्स ने उन्हें मानकोट के पश्चिम में झंडरूट में पकड़ा था। बाद में भारत सरकार ने चंदू की घर वापसी के लिए पाक के साथ डीजीएमओ लेवल पर कई दौर की बातचीत की। जांच पूरी होने के बाद पाकिस्तान ने चंदू को वाघा बॉर्डर पर छोड़ा था।
 










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