आयकर विभाग एमएंडएम के खिलाफ बंबई उच्च न्यायालय पहुंचा

डीएन ब्यूरो

महिंद्रा एंड महिंद्रा (एमएंडएम) लिमिटेड ने मंगलवार को कहा कि आयकर विभाग ने आयकर न्यायाधिकरण के एक आदेश के खिलाफ बंबई उच्च न्यायालय में अपील दायर की है। इस आदेश में न्यायाधिकरण ने कंपनी को 194.73 करोड़ रुपये के कर विवाद में राहत दी थी। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

महिंद्रा एंड महिंद्रा
महिंद्रा एंड महिंद्रा


नयी दिल्ली:  महिंद्रा एंड महिंद्रा (एमएंडएम) लिमिटेड ने मंगलवार को कहा कि आयकर विभाग ने आयकर न्यायाधिकरण के एक आदेश के खिलाफ बंबई उच्च न्यायालय में अपील दायर की है। इस आदेश में न्यायाधिकरण ने कंपनी को 194.73 करोड़ रुपये के कर विवाद में राहत दी थी।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के मुताबिक एमएंडएम ने शेयर बाजार को बताया कि कंपनी को प्रधान आयकर आयुक्त-2 से इस आशय की सूचना मिली है। इसमें बताया गया है कि विभाग ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 260ए के तहत बंबई उच्च न्यायालय में एक अपील दायर की है।

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कंपनी ने बताया कि आयकर विभाग ने कर निर्धारण संबंधी मामले में कंपनी को राहत देने वाले न्यायाधिकरण के आदेश के खिलाफ अपील दायर की है। कंपनी ने कहा, ‘‘विवादित कर राशि 194.73 करोड़ रुपये है।’’

एमएंडएम ने कहा कि उसे आगे भी अनुकूल नतीजों की उम्मीद है, और अपील के परिणाम का कंपनी पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा।

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