पालघर में एक युवक और उसके परिजनों पर बंधुआ मजदूर बनने का दबाव बनाया, मामला दर्ज
महाराष्ट्र के पालघर जिले के 19 वर्षीय एक युवक और उसके परिजनों पर सोलापुर में कथित तौर पर बंधुआ मजदूरी करने का दबाव बनाया गया और इसके साथ ही उन्हें मजदूरी के पूरे पैसे भी नहीं दिए गए। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
पालघर: महाराष्ट्र के पालघर जिले के 19 वर्षीय एक युवक और उसके परिजनों पर सोलापुर में कथित तौर पर बंधुआ मजदूरी करने का दबाव बनाया गया और इसके साथ ही उन्हें मजदूरी के पूरे पैसे भी नहीं दिए गए। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी।
पुलिस के अनुसार, मजदूरों के बकाया पैसे मांगने पर युवक का अपहरण कर लिया गया और उसे बंधक बनाकर पीटा गया। इसके तहत रविवार को सोलापुर के करमाला के तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।
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मनोर पुलिस थाने के एक अधिकारी ने प्राथमिकी के हवाले से बताया कि व्यक्ति और उसके परिजनों ने अक्टूबर 2022 से इस साल फरवरी तक सोलापुर में एक व्यक्ति के खेत में गन्ने की फसल काटने का काम किया। जिसके बाद उन्हें कुल 6,87,500 रुपये के भुगतान के मुकाबले केवल 1.69 लाख रुपये रुपये दिए गए।
खेत के मालिक और दो अन्य व्यक्तियों ने एक नवंबर को बकाया मजदूरी का भुगतान करने के बहाने पीड़ित को पालघर के मनोर इलाके में मस्तान नाके पर बुलाया।
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डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के मुताबिक पीड़ित को आरोपी कथित तौर पर एक कार में बिठाकर ले गए और एक से तीन नवंबर तक उसे खेत के मालिक के घर में बंधक बनाकर रखा। इस दौरान उसे खूब पीटा और उसे जाति सूचक गाली दी। इसके बाद पीड़ित को उसके गांव ले जाकर छोड़ दिया।
पुलिस ने पीड़ित की शिकायत के बाद, खेत के मालिक और दो अन्य आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना), 342 (गलत तरीके से बंधक बनाना), 504 (जानबूझकर शांति भंग करने का इरादा) और 506 (आपराधिक धमकी) के साथ-साथ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम और बंधुआ श्रम प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया है।