उच्च न्यायालय ने 2018 से लापता लड़की के मामले में पुलिस को स्थिति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया

डीएन ब्यूरो

दिल्ली उच्च न्यायालय ने पुलिस से उस लड़की के मामले में मजिस्ट्रेट के समक्ष त्रैमासिक रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है, जो पिछले पांच वर्षों से लापता है। लापता होने के समय लड़की नाबालिग थी। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर

दिल्ली उच्च न्यायालय
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नयी दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने पुलिस से उस लड़की के मामले में मजिस्ट्रेट के समक्ष त्रैमासिक रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है, जो पिछले पांच वर्षों से लापता है। लापता होने के समय लड़की नाबालिग थी।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार उच्च न्यायालय ने कहा कि लड़की का पता लगाने के लिए हरसंभव प्रयास किए गए हैं और प्राथमिकी की जांच भी लंबित है लेकिन उसके बारे में कोई सुराग नहीं लगा है।

न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति शैलिंदर कौर की पीठ ने कहा, ‘‘मामले में दर्ज प्राथमिकी की जांच लंबित है और लापता लड़की का कोई सुराग नहीं मिला है, जो लापता होने के समय 14 वर्ष की थी।’’

पीठ ने कहा, ‘‘ऐसे में हम संबंधित पुलिस अधिकारियों को संबंधित मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष त्रैमासिक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश देते हुए वर्तमान रिट याचिका का निपटारा करते हैं और यदि लापता लड़की के बारे में कोई सुराग मिलता है, तो इस बारे में याचिकाकर्ता को सूचित किया जाए।’’

अदालत लड़की की मां की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कहा गया था कि वह अगस्त 2018 में अपनी बेटी के साथ अस्पताल गईं थीं और बेटी को कतार में छोड़कर औपचारिकताएं पूरी करने चली गईं।

याचिका में कहा गया है कि जब वह वापस आईं, तो उनकी बेटी वहां नहीं थी।










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