
रांची: झारखंड उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के खिलाफ उस याचिका पर सुनवाई सोमवार को 27 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी जो गिरफ्तार पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दायर की है।
अदालत 27 फरवरी को फिर से याचिका पर सुनवाई करेगी।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार अदालत ने संघीय एजेंसी से एक समेकित हलफनामा भी दाखिल करने को कहा।
उच्च न्यायालय ने पांच फरवरी को प्रवर्तन निदेशालय से सोरेन की याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा था।
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सोरेन को कथित भूमि धोखाधड़ी से जुड़े धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था।
झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) नेता को दो फरवरी को रांची की एक विशेष पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम) अदालत ने पांच दिन के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया था।
अदालत ने सात फरवरी को पूर्व मुख्यमंत्री की ईडी की हिरासत अवधि पांच दिन के लिए बढ़ा दी थी।
Published : 12 February 2024, 1:25 PM IST