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नई दिल्लीः देश में कोरोना वायरस के कहर के बीच ब्लैक फंगस ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। फंगस बीमारी के इलाज के लिए जिन इंजेक्शन की जरूरत पड़ रही है, उन्हें विदेश से भी लाया जा रहा है। इसी मामले पर गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई।
हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि यही दवाइयां इस वक्त लोगों की जान बचा रही हैं, ऐसे में केंद्र सरकार को ऐसी दवाइयों पर से कस्टम ड्यूटी या इम्पोर्ट ड्यूटी हटा देनी चाहिए। जबतक देश में इन दवाइयों की कमी है। आज दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से एम्फोटेरिसिन-बी इंजेक्शन से इंपोर्ट ड्यूटी और टैक्स हटाने को कहा है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन-बी पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी और टैक्स को फिलहाल हटाए, जब तक कोर्ट इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं देता। इतना ही नहीं, हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर कोई व्यक्ति ये इंजेक्शन विदेश से मंगाता है तो उसको सरकार को एक बांड भर के देना होगा कि अगर सरकार Amphotericin पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी रद्द नहीं करती तो वो भविष्य में सरकार द्वारा मांगने पर इम्पोर्ट ड्यूटी अदा की जाएगी, लेकिन फिलहाल नहीं देनी होगी।
बता दें कि देश में ब्लैक फंगस के 11,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। जिसमें सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश में हैं।
Published : 27 May 2021, 1:54 PM IST
Topics : Amphotericin Black Fungus Corona virus COVID 19 इम्पोर्ट ड्यूटी कोरोना वायरस दिल्ली हाईकोर्ट ब्लैक फंगस
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