Gurugram: बेटे को नौकरी दिलाने का झांसा देकर पिता से ठगे पांच लाख रुपये

डीएन ब्यूरो

मुरादाबाद के रहने वाले एक व्यक्ति से पांच लाख रुपये की ठगी हो गई जिसमें ठग ने पीड़ित के बेटे की कार निर्माण कंपनी में नौकरी दिलाने का झांसा दिया था। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर

नौकरी दिलाने का झांसा देकर पिता से ठगे पांच लाख रुपये
नौकरी दिलाने का झांसा देकर पिता से ठगे पांच लाख रुपये


गुरुग्राम: मुरादाबाद के रहने वाले एक व्यक्ति से पांच लाख रुपये की ठगी हो गई जिसमें ठग ने पीड़ित के बेटे की कार निर्माण कंपनी में नौकरी दिलाने का झांसा दिया था। 

कंपनी का कर्मचारी होने का दावा करने वाले आरोपी ने पीड़ित के बेटे का पहचान पत्र और नियुक्ति पत्र भी भेजा था जो बाद में फर्जी निकला।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार पुलिस ने बताया कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के खड़ाना गांव के निवासी मेघराज सिंह द्वारा दर्ज की गई शिकायत के अनुसार, उन्होंने पिछले साल 20 मई को अपने एक परिचित हाजी मुजीबर रहमान के माध्यम से हाजी मोहम्मद नजर से बात की थी। नजर ने गुरुग्राम स्थित मारुति सुजुकी लिमिटेड में उपप्रबंधक होने का दावा किया था।

पुलिस के मुताबिक, नजर ने दावा किया था कि वह पीड़ित के बेटे चंद्र विजय सिंह की कंपनी में उपप्रबंधक के पद पर नौकरी लगवा देगा जिसमें 45,000 प्रतिमाह वेतन मिलेगा।

सिंह ने अपनी शिकायत में कहा,'' मैं, 23 मई को हाजी मुजीबर रहमान और अपने बेटे के साथ नज़र से मिलने के लिए मारुति कंपनी के कार्यालय पहुंचा जहां गेट नंबर एक पर नजर कंपनी की वर्दी में मिलने के लिए आया। उसने फिर से मुझे कंपनी में मेरे बेटे की नौकरी दिलाने का आश्वासन दिया।''

शिकायतकर्ता ने कहा,''इसके बाद हम एक ढाबे पर पहुंचे और नजर ने पांच लाख रुपये की मांग रखी। मैनें उसे 3.5 लाख रुपये नगद और बाकि की राशि उसके बैंक खाते में भेज दी। इसके बाद उसने तीन दिन में नौकरी मिल जाने का दावा किया।''

शिकायतकर्ता ने बताया कि उन्हें पांच जून को स्पीड पोस्ट से पहचान पत्र और नियुक्ति पत्र मिला।

सिंह ने कहा,''जब एक जुलाई को मैं और मेरा बेटा कंपनी पहुंचे तो अधिकारियों ने नियुक्ति पत्र और पहचान पत्र को फर्जी बताया।''

सिंह ने शिकायत में कहा कि नजर कई लोगों से इस तरह पैसे ठग चुका है। उसने पैसे देने से मना कर दिया और जान से मारने की धमकी दी जिसके बाद पीड़ित को पुलिस के पास जाना पड़ा।

पुलिस ने बताया कि सेक्टर 18 पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 406 (आपराधिक विश्वासघात) और 420 (धोखाधड़ी) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

जांच अधिकारी एएसआई कृष्ण कुमार ने कहा,''प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और जांच जारी है। आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।''










संबंधित समाचार