गुजरात दंगा: पीएम मोदी को क्लीन चिट देने के खिलाफ दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज, जानिये बड़े अपडेट
गुजरात दंगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 64 लोगों को क्लीन चिट देने के खिलाफ दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो गई है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
नई दिल्ली: बहुचर्चित गुजरात दंगों में एसआईटी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 64 लोगों को क्लीन चिट देने के खिलाफ दायर जाकिया जाफरी की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। देश की सर्वोच्च अदालत में जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सीटी रविकुमार की बेंच ने यह फैसला सुनाया है।
#SupremeCourt dismisses plea filed by #ZakiaJafri, widow of former #Congress MP Ehsan Jafri, challenging the clean chit given by the Special Investigation Team (SIT) to the then state CM Narendra Modi and several others in the 2002 Gujarat riots.
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— Dynamite News (@DynamiteNews_) June 24, 2022
सुप्रीम कोर्ट ने सात महीने पहले 9 दिसंबर 2021 को जाकिया जाफरी की याचिका पर सुनवाई पूरी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने तब अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
कोर्ट ने अपने फैसले में SIT की जांच रिपोर्ट को सही माना है। शीर्ष अदालत में यह याचिका कांग्रेस के पूर्व सांसद अहसान जाफरी की पत्नी जाकिया जाफरी ने दायर की थी।
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