गुजरात दंगा: पीएम मोदी को क्लीन चिट देने के खिलाफ दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज, जानिये बड़े अपडेट

डीएन ब्यूरो

गुजरात दंगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 64 लोगों को क्लीन चिट देने के खिलाफ दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो गई है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की जाकिया जाफरी की याचिका (फाइल फोटो)
सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की जाकिया जाफरी की याचिका (फाइल फोटो)


नई दिल्ली: बहुचर्चित गुजरात दंगों में एसआईटी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 64 लोगों को क्लीन चिट देने के खिलाफ दायर जाकिया जाफरी की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। देश की सर्वोच्च अदालत में जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सीटी रविकुमार की बेंच ने यह फैसला सुनाया है।

सुप्रीम कोर्ट ने सात महीने पहले 9 दिसंबर 2021 को जाकिया जाफरी की याचिका पर सुनवाई पूरी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने तब अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

कोर्ट ने अपने फैसले में SIT की जांच रिपोर्ट को सही माना है। शीर्ष अदालत में यह याचिका कांग्रेस के पूर्व सांसद अहसान जाफरी की पत्नी जाकिया जाफरी ने दायर की थी।

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